जुर्म

अतीक अहमद दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा,  अशरफ बरी

उमेश पाल अपहरण केस मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेश किया गया। कोर्ट ने अतीक अहमद को जहां उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं उसके भाई अशरफ को बरी कर दिया है।

उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। अतीक के साथ 3 अन्य आरोपियों दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को भी दोषी करार दिया गया है। तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। अतीक, अशरफ और फरहान को मंगलवार को प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक को पेश किया गया था। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में मामले में अहम सुनवाई हुई। अतीक के साथ ऐसा पहली बार है, जब उसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस थे लेकिन अभी तक किसी भी मुकदमे में उसे दोषी नहीं ठहराया गया था।

अतीक की सजा पर बहस शुरू, माफिया ने दिया उम्र का हवाला

प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की सजा पर बहस चल रही है। जज दिनेश चंद्र शुक्‍ल की अदालत में अतीक अहमद ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की है। कोर्ट अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोषमुक्‍त करार दे चुकी है।

माफिया को मिट्टी में मिलाकर रहेंगेः बीजेपी

अतीक अहमद की सजा पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अतीक के खौफ का अंत हुआ है। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखा। ये योगी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति से संभव हुआ। उन्होंने कहा कि एक समय था जब अतीक के मामले में सुनवाई से दर्जनभर न्यायाधीशों ने अपने आप को अलग कर लिया था। आज न्याय हुआ है। माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा करके रहेंगे।

 

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