दिल्ली HC ने महरौली विध्वंस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए डीडीए को दिया समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली डिमोलिशन ड्राइव के मामले में गुरुवार को DDA को समय देते हुए 20 फरवरी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने डीडीए को शुक्रवार तक याचिकाकर्ताओं को अपनी सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने जिक्र किया कि 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बढ़ा दी गई है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार यानी 18 फरवरी तक अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने डीडीए को प्रमुख मामलों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कल तक याचिकाकर्ता के वकील को सीमांकन की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। इस बीच, विस्तृत हलफनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (ई-कॉपी) वकील याचिकाकर्ताओं को भी भेजी जाएगी, जो 22 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे शनिवार की रात 12 बजे तक खसरा नंबर पर अपनी संपत्ति की स्थिति दिखाते हुए साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करें।

 

 

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