अप्रैल की 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया. सर्वोच्च अदालत ने राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को बेमतलब रोके रखने को अवैध करार दिया. अदालत का यह फैसला तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया.
स्टालिन सरकार ने राज्य के गवर्नर एन. रवि के खिलाफ एक याचिका दायर की थी. इसमें रवि के खिलाफ आरोप था कि वे राज्य विधानसभा से पारित उन 10 विधेयकों को दाब कर बैठे हैं जिन्हें उनकी मंजूरी के लिए उनके पास भेजा गया था. इनमें एक बिल 2020 से ही मंजूरी के लिए पेंडिंग पड़ा है.
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